दुबई प्रॉपर्टी वीज़ा नियमों में बदलाव: सह-मालिकों के बीच पोर्टफोलियो मर्ज करने की सुविधा समाप्त

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दुबई प्रॉपर्टी वीज़ा नियमों में बदलाव: सह-मालिकों के बीच पोर्टफोलियो मर्ज करने की सुविधा समाप्त

14 जुलाई 2026 से, पति-पत्नी और सह-मालिक Golden Visa, रिटायरमेंट वीज़ा या 2-वर्षीय इन्वेस्टर वीज़ा की पात्रता हासिल करने के लिए अपने प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को आपस में नहीं जोड़ सकेंगे। अब प्रत्येक आवेदक को व्यक्तिगत रूप से आवश्यक निवेश सीमा पूरी करनी होगी।

संक्षिप्त उत्तर

14 July 2026 से, पति-पत्नी और सह-मालिक अब Dubai प्रॉपर्टी वीज़ा के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु अपने प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को जोड़ (कंबाइन) नहीं सकते हैं। 10-वर्षीय Golden Visa के लिए प्रत्येक आवेदक के पास व्यक्तिगत रूप से 2 million, 5-वर्षीय रिटायरमेंट वीज़ा के लिए 1 million (आयु 55+) और संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति के मामले में 2-वर्षीय निवेशक वीज़ा के लिए प्रति मालिक 400,000 होना अनिवार्य है। एकल मालिकों के लिए 2-वर्षीय वीज़ा हेतु अब भी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है।

14 July 2026 को Dubai प्रॉपर्टी वीज़ा के नियमों में एक बड़ा बदलाव घोषित किया गया: पति, पत्नी और अन्य सह-मालिक अब Golden Visa, रिटायरमेंट वीज़ा या 2-वर्षीय निवेशक वीज़ा के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु अपने प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो को मर्ज नहीं कर सकते हैं। अब प्रत्येक आवेदक को अपने दम पर निर्धारित सीमा को पूरा करना होगा।

इस बदलाव से पहले, विवाहित जोड़ों के लिए पोर्टफोलियो मर्ज करना सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक था। 2 million की सीमा तक पहुँचने के लिए 1 million के दो हिस्सों को एक साथ जोड़ा जा सकता था, जिसमें एक जीवनसाथी मुख्य निवेशक के रूप में आवेदन करता था और दूसरे को आश्रित (डिपेंडेंट) के रूप में प्रायोजित करता था। यह विकल्प अब सभी प्रॉपर्टी-लिंक्ड रेजिडेंस वीज़ा श्रेणियों में पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

14 July 2026 को क्या बदलाव हुआ

प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी रेजिडेंस वीज़ा — 10-वर्षीय Golden Visa, 5-वर्षीय रिटायरमेंट वीज़ा और 2-वर्षीय प्रॉपर्टी निवेशक वीज़ा — के लिए अब पोर्टफोलियो मर्ज करने की अनुमति नहीं है। प्रत्येक आवेदक को अपने व्यक्तिगत पोर्टफोलियो के आधार पर ही अर्हता प्राप्त करनी होगी।

  • वीज़ा सीमाओं तक पहुँचने के लिए पति-पत्नी (या किसी भी सह-मालिक) के पोर्टफोलियो को जोड़ने की सुविधा अब समाप्त।
  • Golden Visa: आपका व्यक्तिगत हिस्सा 2 million या उससे अधिक होना चाहिए।
  • 5-वर्षीय रिटायरमेंट वीज़ा: आयु 55+ और आपका व्यक्तिगत हिस्सा 1 million या उससे अधिक होना अनिवार्य।
  • 2-वर्षीय निवेशक वीज़ा: यदि संपत्ति केवल एक नाम पर है तो कोई न्यूनतम सीमा नहीं; एक से अधिक मालिक होने पर प्रति आवेदक 400,000।
  • पारिवारिक प्रायोजन (Family sponsorship) में कोई बदलाव नहीं — अर्हता प्राप्त मालिक अभी भी अपने जीवनसाथी और बच्चों को आश्रित के रूप में प्रायोजित कर सकते हैं।

यह नियम नया है और इसके कार्यान्वयन के विवरण — जिसमें मौजूदा मर्ज किए गए पोर्टफोलियो वीज़ा के नवीनीकरण (रिन्यूअल) की प्रक्रिया भी शामिल है — अभी स्पष्ट किए जा रहे हैं। आवेदन करने से पहले अपने विशिष्ट मामले की पुष्टि अवश्य कर लें।

पहले बनाम अब: नियमों की आमने-सामने तुलना

दाईं ओर का कॉलम 14 July 2026 से प्रभावी नियमों को दर्शाता है।

वीज़ापहलेअब
10-वर्षीय Golden Visaपति-पत्नी संयुक्त रूप से 2 million पूरा करने के लिए अपने शेयर मर्ज कर सकते थेप्रत्येक आवेदक के पास व्यक्तिगत रूप से 2 million होना अनिवार्य
5-वर्षीय रिटायरमेंट वीज़ा (55+)पति-पत्नी का संयुक्त पोर्टफोलियो 1 million तक पहुँच सकता था55 वर्ष या उससे अधिक आयु, और व्यक्तिगत रूप से 1 million होना अनिवार्य
2-वर्षीय निवेशक वीज़ा — एकल मालिककोई न्यूनतम मूल्य नहीं (पहले का दिशा-निर्देश 750,000 था)कोई न्यूनतम मूल्य नहीं — अपरिवर्तित
2-वर्षीय निवेशक वीज़ा — संयुक्त मालिकशेयर कंबाइन किए जा सकते थे; प्रति मालिक न्यूनतम 400,000व्यक्तिगत रूप से 400,000 का शेयर — कोई मर्जिंग नहीं
जीवनसाथी और बच्चेमुख्य आवेदक द्वारा आश्रित के रूप में प्रायोजितअपरिवर्तित — आश्रितों को अभी भी प्रायोजित किया जा सकता है

वीज़ा प्रकार के अनुसार नई सीमाएँ

10-वर्षीय Golden Visa — व्यक्तिगत रूप से 2 million। Golden Visa के लिए अभी भी 2 million या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन अब आपका पंजीकृत व्यक्तिगत हिस्सा अकेले इस आंकड़े तक पहुँचना चाहिए। आप अपने नाम पर पंजीकृत कई संपत्तियों को अभी भी जोड़ सकते हैं; केवल किसी सह-मालिक के हिस्से को अपने हिस्से के साथ जोड़ने की अनुमति नहीं है।

5-वर्षीय रिटायरमेंट वीज़ा — 55+ वर्ष की आयु पर 1 million। 55 वर्ष और उससे अधिक आयु के आवेदक 1 million मूल्य की संपत्ति के साथ अर्हता प्राप्त करते हैं, और यह राशि अब व्यक्तिगत स्वामित्व में होनी चाहिए। सेवानिवृत्त जोड़ा अब 500,000 के दो शेयरों को एक साथ नहीं जोड़ सकता।

2-वर्षीय निवेशक वीज़ा — एकल मालिकों के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं, संयुक्त मालिकों के लिए प्रति व्यक्ति 400,000। यदि संपत्ति केवल एक नाम पर पंजीकृत है, तो कोई न्यूनतम मूल्य सीमा नहीं है। यदि टाइटल डीड में एक से अधिक मालिक दर्ज हैं, तो आवेदन करने वाले प्रत्येक मालिक के पास अपने नाम पर कम से कम 400,000 का व्यक्तिगत शेयर होना अनिवार्य है।

एक व्यावहारिक उदाहरण: 50/50 स्वामित्व वाला जोड़ा अब पात्र क्यों नहीं हो सकता

अहमद और सारा संयुक्त रूप से Dubai में 50/50 के अनुपात में 2.4 million के एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। 14 July 2026 से पहले वे अपने शेयरों को मर्ज करके (1.2M + 1.2M) 10-वर्षीय Golden Visa प्राप्त कर सकते थे। नए नियम के तहत, दोनों के पास व्यक्तिगत रूप से केवल 1.2 million का हिस्सा है — जो कि आवश्यक 2 million की सीमा से कम है।

हालाँकि, दोनों का हिस्सा 400,000 से अधिक है, इसलिए वे दोनों अभी भी 2-वर्षीय निवेशक वीज़ा के लिए पात्र हैं। Golden Visa प्राप्त करने के लिए, उनमें से किसी एक को व्यक्तिगत रूप से 2 million का मालिक बनना होगा, चाहे वह अतिरिक्त संपत्ति खरीदकर हो या स्वामित्व का पुनर्गठन (रीस्ट्रक्चरिंग) करके।

कौन प्रभावित हुआ है — और कौन नहीं

यह बदलाव उन मामलों में सबसे अधिक प्रभाव डालता है जहाँ कोई भी अकेला मालिक निर्धारित सीमा को पूरा नहीं करता।

  • प्रभावित: विवाहित जोड़े जो 2 million तक पहुँचने के लिए दो छोटे शेयरों को मर्ज करने की योजना बना रहे थे।
  • प्रभावित: सेवानिवृत्त व्यक्ति जो 1 million पूरा करने के लिए संयुक्त पोर्टफोलियो पर निर्भर थे।
  • प्रभावित: संयुक्त मालिक जिनका व्यक्तिगत हिस्सा 400,000 से कम है।
  • अप्रभावी: एकल मालिक — टाइटल डीड पर केवल एक नाम होने पर वे अभी भी किसी भी मूल्य पर 2-वर्षीय वीज़ा के लिए पात्र हैं।
  • अप्रभावी: वे निवेशक जो अपने एकल स्वामित्व वाली कई संपत्तियों को जोड़ रहे हैं।
  • अप्रभावी: आश्रित — अर्हक मालिक अभी भी अपने जीवनसाथी और बच्चों को प्रायोजित कर सकते हैं।

अब आप क्या कर सकते हैं: पाँच व्यावहारिक कदम

इस बदलाव से प्रभावित अधिकांश संपत्ति मालिकों के पास आगे बढ़ने का विकल्प अभी भी मौजूद है — बस आवेदन दाखिल करने से पहले इसका सही स्ट्रक्चर तैयार करना होगा।

  • अपनी टाइटल डीड की जाँच करें और पुष्टि करें कि स्वामित्व का बँटवारा कैसे हुआ है और आज आपके व्यक्तिगत शेयर का मूल्य क्या है।
  • संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्युएशन) करवाएँ। बाज़ार मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है और एक नया DLD वैल्यूएशन आपके व्यक्तिगत हिस्से को आवश्यक सीमा से ऊपर ले जा सकता है।
  • स्वामित्व के पुनर्गठन पर विचार करें। जीवनसाथी Dubai Land Department के माध्यम से शेयरों का ट्रांसफर या गिफ्ट कर सकते हैं ताकि एक मालिक व्यक्तिगत रूप से 2 million तक पहुँच सके।
  • अपने शेयर के अनुसार सही वीज़ा चुनें। 400,000+ का व्यक्तिगत शेयर आपको 2-वर्षीय निवेशक वीज़ा पर रेजिडेंट बनाए रखता है, जबकि आप Golden Visa के लिए अपनी योजना आगे बढ़ा सकते हैं।
  • आवेदन करें, फिर अपने परिवार को प्रायोजित करें। एक बार जब आप व्यक्तिगत रूप से अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके जीवनसाथी और बच्चों को पहले की तरह ही आश्रित के रूप में जोड़ा जा सकता है।

2-वर्षीय निवेशक वीज़ा के नियमों का सफर

2-वर्षीय प्रॉपर्टी वीज़ा में हाल के वर्षों में कई त्वरित बदलाव हुए हैं। वर्षों तक इसके लिए 750,000 के न्यूनतम संपत्ति मूल्य की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद Dubai ने एकल मालिकों के लिए इस न्यूनतम सीमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया, जबकि एक से अधिक मालिक होने की स्थिति में प्रति व्यक्ति 400,000 की न्यूनतम सीमा तय की। 14 July 2026 को, सभी प्रॉपर्टी वीज़ा श्रेणियों में सह-मालिकों के बीच पोर्टफोलियो मर्ज करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्या मैं और मेरा जीवनसाथी अभी भी Golden Visa के लिए अपनी संपत्तियों को जोड़ सकते हैं?

नहीं। 14 July 2026 से, पति-पत्नी के पोर्टफोलियो को मर्ज करने की अनुमति समाप्त कर दी गई है। 10-वर्षीय Golden Visa के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु प्रत्येक आवेदक के पास व्यक्तिगत रूप से 2 million या उससे अधिक की संपत्ति होना आवश्यक है।

मर्ज न करने का यह नया नियम कब लागू हुआ?

इस बदलाव की घोषणा 14 July 2026 को की गई थी और यह 10-वर्षीय Golden Visa, 5-वर्षीय रिटायरमेंट वीज़ा और 2-वर्षीय प्रॉपर्टी निवेशक वीज़ा पर लागू होता है।

क्या मैं अभी भी उन कई संपत्तियों को जोड़ सकता हूँ जिनका मैं अकेला मालिक हूँ?

हाँ। यह प्रतिबंध केवल अलग-अलग व्यक्तियों के बीच पोर्टफोलियो मर्ज करने पर लागू होता है। पूरी तरह से आपके अपने नाम पर पंजीकृत कई संपत्तियों के मूल्यों को जोड़ना अभी भी मान्य है।

Dubai में 2-वर्षीय निवेशक वीज़ा के लिए न्यूनतम संपत्ति मूल्य क्या है?

यदि संपत्ति केवल एक नाम पर है, तो कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं है। यदि टाइटल डीड में एक से अधिक मालिक हैं, तो प्रत्येक आवेदक के पास व्यक्तिगत रूप से कम से कम 400,000 का शेयर होना अनिवार्य है।

750,000 की निवेशक वीज़ा आवश्यकता का क्या हुआ?

उस दिशा-निर्देश को पहले ही हटा दिया गया था। इसके स्थान पर एकल मालिकों के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं रखी गई, और जहाँ संपत्ति के कई मालिक हैं, वहाँ प्रति व्यक्ति 400,000 के व्यक्तिगत शेयर की आवश्यकता तय की गई।

5-वर्षीय रिटायरमेंट वीज़ा के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं?

आपकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और आपके पास व्यक्तिगत रूप से 1 million या उससे अधिक मूल्य की संपत्ति होनी चाहिए। जीवनसाथी के संयुक्त पोर्टफोलियो अब स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

क्या एक जीवनसाथी अभी भी दूसरे को आश्रित के रूप में प्रायोजित कर सकता है?

हाँ। पारिवारिक प्रायोजन के नियम अपरिवर्तित हैं। एक बार जब कोई मालिक व्यक्तिगत रूप से अर्हता प्राप्त कर लेता है, तो वह अपने जीवनसाथी और बच्चों को अपने वीज़ा की अवधि तक के लिए आश्रित के रूप में प्रायोजित कर सकता है।

हमारे पास 50/50 के स्वामित्व में 2 million की संपत्ति है — क्या हम Golden Visa के लिए पात्र हैं?

नए नियम के तहत नहीं, क्योंकि आप दोनों के पास व्यक्तिगत रूप से केवल 1 million का स्वामित्व है। आप दोनों अभी भी 2-वर्षीय निवेशक वीज़ा के लिए पात्र होंगे क्योंकि प्रत्येक का शेयर 400,000 से अधिक है, अथवा आप स्वामित्व का पुनर्गठन कर सकते हैं ताकि किसी एक जीवनसाथी के पास व्यक्तिगत रूप से 2 million हो जाए।

क्या हम सीमा पूरी करने के लिए पति-पत्नी के बीच शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं?

स्वामित्व का पुनर्गठन Dubai Land Department के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि प्रथम श्रेणी के रिश्तेदारों के बीच गिफ्ट ट्रांसफर, जिससे कि एक मालिक व्यक्तिगत रूप से आवश्यक मूल्य तक पहुँच सके। कोई भी बदलाव करने से पहले पेशेवर सलाह अवश्य लें।

क्या नया नियम मर्ज किए गए पोर्टफोलियो से पहले से जारी वीज़ा को प्रभावित करता है?

मौजूदा वीज़ा समाप्ति तिथि (एक्सपायरी) तक पूरी तरह वैध रहेंगे। मर्ज किए गए पोर्टफोलियो वीज़ा के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के नियम अभी स्पष्ट किए जा रहे हैं, इसलिए वीज़ा धारकों को नवीनीकरण की तारीख से काफी पहले अपनी स्थिति की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

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