क्या UAE में Golden Visa धारकों को वर्क परमिट की आवश्यकता होती है?

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क्या UAE में Golden Visa धारकों को वर्क परमिट की आवश्यकता होती है?

Golden Visa यह निर्धारित करता है कि आप कहाँ रह सकते हैं, जबकि वर्क परमिट यह तय करता है कि आप किसके लिए काम करते हैं। ये दो अलग-अलग प्राधिकरणों से मिलने वाली दो स्वतंत्र स्वीकृतियाँ हैं।

संक्षिप्त उत्तर

हाँ, यदि आप कोई नौकरी करते हैं। Golden Visa आपको यूएई में निवास की अनुमति देता है, न कि किसी विशिष्ट नियोक्ता के लिए काम करने का अधिकार। मेनलैंड का नियोक्ता MOHRE में Golden Visa धारकों के लिए निर्धारित वर्क परमिट हेतु आवेदन करता है; वहीं फ्री ज़ोन नियोक्ता अपने संबंधित फ्री ज़ोन प्राधिकरण के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करते हैं। नौकरी बदलने पर भी आपका निवास (रेजिडेंस) पूरी तरह सुरक्षित और अपरिवर्तित रहता है।

Golden Visa यह तय करता है कि आप कहाँ रह सकते हैं, जबकि वर्क परमिट यह तय करता है कि आप किसके लिए काम कर सकते हैं। ये दोनों अलग-अलग प्राधिकरणों द्वारा दी जाने वाली दो स्वतंत्र स्वीकृतियाँ हैं।

निवास और रोज़गार दो अलग विषय हैं

निवास (रेजिडेंसी) का प्रबंधन ICP द्वारा या दुबई में GDRFA द्वारा किया जाता है। मेनलैंड पर निजी क्षेत्र के रोज़गार का नियमन मानव संसाधन और अमीरातिकरण मंत्रालय (MOHRE) करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई नामित व्यक्ति किसी पंजीकृत अनुबंध के तहत ही संबंधित कंपनी के लिए कार्य करे।

Golden Visa वर्क परमिट

MOHRE के पास उन व्यक्तियों के लिए एक विशेष वर्क परमिट श्रेणी है जिनके पास पहले से गोल्डन रेजिडेंस है। नियोक्ता इसके लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता है:

  • वीज़ा प्राप्त करने के बाद जब आप किसी कंपनी से जुड़ते हैं
  • जब आपका वर्तमान नियोक्ता आपके अनुबंध का नवीनीकरण करता है
  • जब आप नौकरी बदलते हैं और किसी नए नियोक्ता से जुड़ते हैं

यह परमिट फुल-टाइम, पार्ट-टाइम, अस्थायी और फ्लेक्सिबल कार्य व्यवस्थाओं के लिए मान्य हो सकता है।

फ्री ज़ोन और स्वरोज़गार

फ्री ज़ोन कंपनियाँ अपने संबंधित प्राधिकरण के ज़रिये परमिट जारी करती हैं। यदि आप अपना स्वयं का व्यवसाय संचालित करते हैं, तो आपका ट्रेड लाइसेंस और इस्टैब्लिशमेंट कार्ड ही इसके लिए पर्याप्त है; वहीं फ्रीलांसरों को फ्रीलांस परमिट या लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

क्या अपरिवर्तित रहता है

नौकरी बदलने पर केवल आपका वर्क परमिट बदलता है, वीज़ा नहीं। नियोक्ता बदलने पर आपको नए Golden Visa के लिए आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मेरा नियोक्ता मेरे वीज़ा को स्पॉन्सर करता है?

नहीं। आप स्वयं अपने निवास के स्पॉन्सर होते हैं; नियोक्ता केवल आपका वर्क परमिट प्राप्त करता है।

क्या मैं एक से अधिक कंपनियों के लिए काम कर सकता हूँ?

हाँ, वैध परमिट के साथ यह पूरी तरह संभव है, जैसे प्रत्येक पद के लिए अलग पार्ट-टाइम वर्क परमिट प्राप्त करके।

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