क्या आपकी Golden Visa प्रॉपर्टी दूसरा घर या हॉलिडे होम हो सकती है?
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10-वर्षीय Golden Visa प्राप्त करने के लिए खरीदी गई प्रॉपर्टी में आपका स्वयं रहना अनिवार्य नहीं है। जानिए कि आधिकारिक नियम वास्तव में क्या मांगते हैं — और क्या पूरी तरह आपके निर्णय पर छोड़ते हैं।
संक्षिप्त उत्तर
हाँ। UAE में यह अनिवार्य नहीं है कि आप उसी संपत्ति में रहें जिसके आधार पर आपको Golden Visa मिला है। वीज़ा नवीनीकरण के लिए केवल यह आवश्यक है कि संपत्ति आपके नाम पर रहे और मूल्यांकन की शर्त (2 million, व्यक्तिगत स्वामित्व) पूरी करती रहे। आप इसे हॉलिडे होम, दूसरे निवास या रेंटल के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जबकि आप स्वयं UAE में कहीं और या विदेश में रह सकते हैं।
कई संपत्ति मालिकों का मानना होता है कि Golden Visa उनके अपार्टमेंट को कानूनी तौर पर उनका "मुख्य निवास" बना देता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। यह वीज़ा संपत्ति के स्वामित्व और उसके मूल्य से जुड़ा है, न कि इस बात से कि आप रात में कहाँ रहते हैं।
इससे परिवारों को पूरी आज़ादी मिलती है — लेकिन कुछ व्यावहारिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है, विशेष रूप से स्वामित्व, आपके द्वारा पंजीकृत पते और यूनिट को किराए पर देने से जुड़े नियमों का।
Golden Visa के लिए संपत्ति संबंधी आवश्यक शर्तें
संपत्ति आपकी पात्रता निर्धारित करने वाली मुख्य परिसंपत्ति है। 10-वर्षीय वीज़ा के लिए इसका मूल्य कम से कम 2 million होना चाहिए, यह Dubai Land Department (या संबंधित अमीरात के भूमि प्राधिकरण) में पंजीकृत होनी चाहिए और आपके अपने नाम पर होनी चाहिए। July 2026 से यह अनिवार्य है कि आपके व्यक्तिगत हिस्से का मूल्य इस सीमा को पूरा करे — सह-मालिक का हिस्सा अब आपकी पात्रता में नहीं जोड़ा जाएगा।
- आपके नाम पर पंजीकृत टाइटल डीड (या स्वीकृत ऑफ-प्लान अनुबंध)
- आपके हिस्से का DLD द्वारा मूल्यांकित मूल्य 2 million या उससे अधिक
- जब तक आप वीज़ा का नवीनीकरण कराना चाहते हैं, तब तक संपत्ति आपके स्वामित्व में रहनी चाहिए
किन बातों की आवश्यकता नहीं है
ऐसा कोई नियम नहीं है कि यह संपत्ति आपका प्राथमिक घर ही हो, और न ही वहाँ ठहरने के लिए न्यूनतम रातों की कोई बाध्यता है। Golden Visa धारकों को सामान्य निवास वीज़ा पर लागू होने वाले 6 महीने के अनुपस्थिति नियम से भी पूरी छूट मिलती है, इसलिए आप विदेश में अपना घर रख सकते हैं और जब चाहें तब UAE आ-जा सकते हैं।
- यूनिट में रहने की कोई अनिवार्यता नहीं
- वीज़ा जारी होने के बाद UAE में न्यूनतम प्रवास की कोई बाध्यता नहीं
- आपकी Emirates ID का पता कोई अन्य घर हो सकता है, जिसे आपने किराए पर लिया हो या जिसके आप मालिक हों
हॉलिडे होम के रूप में उपयोग
यदि आप अपनी अनुपस्थिति में संपत्ति से आय अर्जित करना चाहते हैं, तो आपके पास दो विकल्प हैं: Ejari पर पंजीकृत सामान्य वार्षिक लीज़, या Dubai के Department of Economy and Tourism (DET) द्वारा जारी हॉलिडे-होम परमिट के माध्यम से अल्पकालिक प्रवास (शॉर्ट-स्टे)। Golden Visa संपत्तियों के लिए ये दोनों विकल्प मान्य हैं। DET परमिट के बिना शॉर्ट-स्टे की अनुमति नहीं है।
संपत्ति को किराए पर देने मात्र से Golden Visa कभी रद्द नहीं होता। वीज़ा केवल तब प्रभावित होता है जब आप इसे बेच देते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं, या नवीनीकरण के समय इसका मूल्य निर्धारित सीमा से कम हो जाता है।
परिवार के सदस्य और दूसरे घर की व्यवस्था
आपके Golden Visa पर प्रायोजित आपके पति/पत्नी और बच्चों के लिए भी उस पात्र संपत्ति में रहना आवश्यक नहीं है। कई परिवार इस मुख्य संपत्ति को निवेश के रूप में रखते हैं और बच्चों के स्कूल या कार्यस्थल के नज़दीक कोई अन्य घर किराए पर ले लेते हैं। उस किराए के घर का लीज़ अनुबंध यूटिलिटी सेवाओं, स्कूल पंजीकरण और अन्य औपचारिकताओं के लिए पूरी तरह मान्य होता है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मुझे अपनी Golden Visa संपत्ति में ही रहना होगा?
नहीं। यह वीज़ा पात्र संपत्ति के स्वामित्व पर आधारित है, न कि उसमें रहने पर। आप UAE में किसी अन्य घर में या विदेश में रह सकते हैं।
क्या मैं अपनी Golden Visa संपत्ति को किराए पर दे सकता हूँ?
हाँ, Ejari पर पंजीकृत वार्षिक अनुबंध के तहत या DET परमिट के साथ अधिकृत हॉलिडे होम के रूप में। संपत्ति किराए पर देने से वीज़ा रद्द नहीं होता है।
क्या Golden Visa धारकों के लिए न्यूनतम प्रवास की कोई शर्त है?
वीज़ा जारी होने के बाद न्यूनतम प्रवास की कोई बाध्यता नहीं है, और सामान्य निवास वीज़ा पर लागू होने वाला 6 महीने की अनुपस्थिति का नियम भी इस पर लागू नहीं होता। हालांकि, प्रारंभिक आवेदन के समय मेडिकल और बायोमेट्रिक्स के लिए आपका UAE में होना अनिवार्य है।
यदि मैं संपत्ति बेच दूँ तो क्या होगा?
पात्र संपत्ति को बेचने का अर्थ है कि आप उस मानदंड को पूरा नहीं करते जिसके आधार पर वीज़ा जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में आपको कोई अन्य पात्र संपत्ति खरीदनी होगी या Golden Visa का कोई अन्य विकल्प चुनना होगा; अन्यथा वीज़ा रद्द कर दिया जाएगा और नियमानुसार ग्रेस पीरियड लागू होगा।
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